Form 29 30 :दोस्तों, कोई भी पुरानी गाड़ी मोटरसाइकिल, स्कूटर,कार या अन्य कोई वाहन अगर आप उसे बेच रहे हैं तो यह जरूरी नहीं है कि गाड़ी बेच दिए उसके बदले आप पैसा ले लिए आपका काम खत्म हो गया ऐसा बात नहीं है इसमें आपको जो गाड...
Form 29 30 :दोस्तों, कोई भी पुरानी गाड़ी मोटरसाइकिल, स्कूटर,कार या अन्य कोई वाहन अगर आप उसे बेच रहे हैं तो यह जरूरी नहीं है कि गाड़ी बेच दिए उसके बदले आप पैसा ले लिए आपका काम खत्म हो गया ऐसा बात नहीं है इसमें आपको जो गाड़ी बेच रहे हैं कानूनी रूप से उस गाड़ी को उस व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करना पड़ता है बाद में यदि उस वाहन से कोई दुर्घटना, चालान या कानूनी विवाद होता है तो पुराने वाहन मालिक पर भी यह समस्या आ सकती है इसी समस्या को बचने के लिए भारत सरकार के द्वारा वाहन मालिकाना हक बदलने के लिए form 29,30 की व्यवस्था की गई है !
पूरे भारत में वाहन ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 29 और फॉर्म 30 का उपयोग किया जाता है कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑनलाइन माध्यम से भी सुविधा उपलब्ध है !
नीचे दिए गए पोस्ट में बताया गया है फॉर्म 29 और फॉर्म 30 क्या है, दोनों में क्या अंतर है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, वाहन ट्रांसफर करने की पूरी प्रक्रिया क्या है !
Form 29 30 क्या है ?
Form 29 - इस फॉर्म को भरने का मतलब है जो व्यक्ति अपना वाहन बेच रहे हैं इसकी सूचना RTO में दे रहे हैं कि इस वाहन का मालिक खरीदने वाला व्यक्ति है !
Form 30 - इस फॉर्म को भरने का मतलब है पुराने वाहन के मालिक का नाम हटाकर नए वाहन के मालिक का नाम जोड़ना है !
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वाहन ट्रांसफर करते समय ध्यान देने वाली बातें
- एक राज्य से दूसरे राज्य अगर गाड़ी ट्रांसफर हो रहा है उसमें आपको NOC देना पड़ेगा
- कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं तो उस गाड़ी का RC होना चाहिए अन्यथा गाड़ी नहीं खरीदें
- बिना RC ट्रांसफर के बेचना सही नहीं है
- केवल स्टंप पेपर या एग्रीमेंट करने से RC ट्रांसफर नहीं होती है
- फार्म 29 और फॉर्म 30 दोनों भरना जरूरी है
- गाड़ी ट्रांसफर करते समय फॉर्म 29 एवं फॉर्म 30 को ध्यान पूर्वक सही जानकारी के साथ पूरा भरें
- गाड़ी ट्रांसफर करने का शुल्क सभी राज्य का अलग-अलग हो सकता है
Form 29 30 Required Documents
- Original RC
- Valid Insurance
- PUC Certificate
- Aadhar Card ( Buyer & Seller )
- Passport Size Photos
- NOC (यदि वाहन दूसरे राज्य में जा रहा है या वाहन फाइनेंस पर हैं )
वाहन ट्रांसफर करने की पूरी प्रक्रिया
- गाड़ी बेचने और खरीदने वाले दोनों व्यक्ति आपस में गाड़ी का मूल्य तय करें
- गाड़ी खरीदने वाले व्यक्ति वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज का जांच कर ले
- फॉर्म 29, फॉर्म 30 जरूर भर भरें
- जरूरी दस्तावेज लगाकर आरटीओ में आवेदन जमा करें
- आरटीओ के द्वारा दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा
- आरटीओ के द्वारा वाहन के नए मालिकों के नाम पर गाड़ी का RC कर दिया जाएगा
Important Link
Form 29
Form 30
Offical Website
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