Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar: दोस्तों, इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे बिहार सरकार की ओर से चलाई गई योजना जिसका नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है इस योजना के तहत बिहार में बेटियों को शादी करने पर सरकार के द्वारा बेटियों के खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से ₹50000 का लाभ दिया जाता है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ ग्रामीण तथा सारे दोनों ही क्षेत्र के गरीब परिवार को कन्या विवाह करते समय आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है !
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar
योजना का नाम :- कन्या विवाह योजना
- कन्या विवाह योजना का उद्देश्य !
- गरीब परिवार के कन्या के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना !
- विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना !
- बाल विवाह को रोकना !
- घरेलू हिंसा को रोकना !
कन्या विवाह योजना लक्ष्य समूह
- कन्या विवाह योजना में ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्र के वैसे लाभार्थी होंगे जिनकी वार्षिक आय ₹60000 से कम हो !
- इस योजना का लाभ मंत्री परिषद की स्वीकृति की तिथि अर्थात दिनांक 22/11/2007 के पश्चात संपन्न विवाह के लिए दे होगा !
- इस योजना के तहत कन्या के विवाह के समय ₹10000 का भुगतान कन्या के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा
पात्रता
- कन्या के माता या पिता बिहार के निवासी हो
- विवाह के समय वधू की उम्र कम से कम 18 वर्ष एवं वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए
- पुनर्विवाह का मामला ना हो परंतु विवाह अधिनियमों के अंतर्गत पुनर्विवाह के मामलों में यह अनुदान दे होगा ! विधवा विवाह को पुनर्विवाह नहीं माना जाएगा !
- विवाह का विधिवत निबंधन कराया गया हो !
- दहेज नहीं देने की घोषणा की गई हो !
- जिन आवेदिकाओ के माता/पिता का नाम ग्रामीण विकास विभाग के गरीबी रेखा ( BPL ) की प्रकाशित सूची में होगी उन्हें आय प्रमाण पत्र एवं आवास प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है केवल गरीबी रेखा के नीचे प्रकाशित सूची BPL की छाया प्रति संलग्न करें
आवेदन की प्रक्रिया
- इस योजना का कार्यन्वयन जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में समाज कल्याण विभाग के जिला स्तरीय प्रभारी पदाधिकारी ( जिला कल्याण प्राधिकारी ) के माध्यम से कराया जाएगा !
- प्रखंड विकास प्राधिकारी इस योजना के अंतर्गत भुगतान हेतु स्वीकृति पदाधिकारी रहेंगे !
- आवेदक को इस योजना के लाभ हेतु आवेदन विहित पपत्र 'क' में प्रखंड विकास पदाधिकारी को देना होगा !
- स्वीकृति पदाधिकारी करमानों बार आवेदन पत्र को पंजीकृत करेगा इस हेतु प्रपत्र 'ख' संलग्न है !
- प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध जिला स्तरीय प्रमाण पदाधिकारी समाज कल्याण ( जिला कल्याण पदाधिकारी ) अपीलीय पदाधिकारी होंगे !
- शादी वाला जो फोटो फार्म पर चिपकाए हैं उसे फोटो पर एवं फॉर्म में जहां पर विवाह निबंधक लिखा है उस जगह मुखिया का हस्ताक्षर और मुहर होगा
Required Documents
- Aaadha Card ( वर-बधु दोनो को )
- आवासीय प्रमाण पत्र ( लड़की का )
- Bank Passbook ( लड़की का )
- Kanya Vivah Form
- Affidavit ( लड़की के माता या पिता नाम से बना हो
- BPL सूची में नाम होना चाहिए उसकी छायाप्रति
- अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र
- अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र
- सक्षम पदाधिकारी द्वारा विवाह का निबंध किए जाने वाले प्रमाण पत्र
- दहेज नहीं देने संबंधित शपथ पत्र
Helpline Number 👇
Affidavit ( लड़की के माता या पिता नाम से बना हो
Important links 👇
Form Download👇
https://drive.google.com/file/d/1_iAGY16LAbKKVJ_F2T53Dq3Pjl4AOq90/view?usp=sharing
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