मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना क्या है?
योजना का उद्देश्य
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और परिवार में उनकी आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना है।
- उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार ।
- परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ करना ।
- गरीब एवं मध्यम वर्गीय महिलाओं को सहायता देना ।
- ग्रामीण और शहरी महिलाओं को समान लाभ देना ।
- प्रत्येक महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1500/- रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान
- किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रूपये 1500/- से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रूपये 1500/- तक राशि की पूर्ति की जायेगी।
लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने के लिए पात्रताएं
- महिला मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी हो
- महिला विवाहित हो विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं भी पात्र हैं
- आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो
- परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम हो
- परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता न हो
- परिवार में सरकारी नौकरी वाले सदस्य न हों (कुछ शर्तों के साथ)
- महिला के स्वयं के बैंक खाते मे आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए
लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- समग्र परिवार/सदस्य आई.डी - समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी
- समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
आवेदन कैसे करें?
- आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय / कैंप स्थल पर उपलब्ध होंगे
- कैंप स्थल / ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय पर आवेदन फॉर्म की लाड़ली बहना पोर्टल/एप में प्रविष्टि की जाएगी
- आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के दौरान महिला का फोटो लिया जाएगा
- आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के बाद प्राप्त ऑनलाइन आवेदन क्रमांक को पावती में दर्ज करके आवेदक को दिया जाएगे
- आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी
- या, योजना हेतु आवेदन पोर्टल/ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे
- ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही ''आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र'' भरने की सुविधा होगी उक्त प्रपत्र कैम्प/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय/ आंगनवाडी केन्द्र में उपलब्ध होंगे
- उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टी कैम्प/ वार्ड/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय में नियत कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जावेगी
- यह पावती एसएमएस/ व्हाटसअप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी
- उक्त प्रक्रिया में आंगनवाडी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी
- आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी
- आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसका लाइव फोटो ली जा सके एवं ई केवायसी किया जा सके
- आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदकों की अनंतिम सूची, पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्पा किया जाएगे
- आपत्तियों को प्राप्त किया जाना –प्रदर्शित अनंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियॉ पोर्टल/ऐप के माध्यम से प्राप्त की जायेगी
- इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्पलाईन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी
- प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा पोर्टल/ ऐप पर दर्ज किया जाएगे
- जो आपत्तियॉ लिखित (ऑफलाइन) प्राप्त हुयी हैं उनके सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी
Important Link
https://cmladlibahna.mp.gov.in/LBYApplicationStatus.aspx